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राजभाषा हिंदी

                                भाग 17                              राजभाषा                   अध्याय 1 : संघ की भाषा अनुच्छेद 343 :- संघ की राजभाषा 1  संघ की राजभाषाा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंको का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगाहोगारूपकाप 2 इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था                 परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का पूर्व भारतीय अंकों की अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है 3. संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का जो कि देवनागरी का कोमा ऐसी प्रयोजनों के लिए प्रयोग प्रतिबंधित कर सकेगी ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए अनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत                  अध्याय 2 प्रादेशिक भाषण भाषाएं अनुच्छेद 34

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